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GST कटौती का नहीं मिल रहा है फायदा: तो करें टोल फ्री और WhatsApp शिकायत

GST Complaint Toll Free Number: देशभर में पीएम मोदी ने नवरात्र का तोहफा GST में कटौती कर के तो दे दिया हैं, ऐसे अब जरूरी यह भी है उनके दिए गए तोहफे का फायदा आम जनता को मिल रहा हैं या नहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत हैं। इसके साथ ही इससे जुड़ी कोई भी शिकायत हो वो आप टोल फ्री नंबर के अलावा वॉट्सऐप के जरिए भी आप कर सकते हैं।

GST कटौती का नहीं मिल रहा है फायदा: तो करें टोल फ्री और WhatsApp शिकायत

शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी

GST में कटौती अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा तो आप बिना देरी किए इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बताते दें कि सरकार ने मंगलवार को बताया कि अगर किसी ग्राहक या उपभोक्ता को GST में हुई कटौती का फायदा नहीं मिल रहा है तो वे टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, आप वॉट्सऐप नंबर 8800001915 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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सीबीआईसी (CBIC) ने कहा – शिकायत/सवाल एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (INGRAM) पोर्टल पर भी जीएसटी से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

INGRAM पोर्टल पर करें शिकायत

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) में बताया कि पीड़ित ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या 8800001915 पर वॉट्सऐप कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीबीआईसी (CBIC) ने कहा- शिकायत/सवाल एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (INGRAM) पोर्टल पर भी दर्ज कराए जा सकते हैं।

https://consumerhelpline.gov.in/user

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रोजाना इस्तेमाल होने वाली 99 प्रतिशत चीजें सस्ती हुईं

22 सितंबर से देशभर में GST की नई दरें लागू हो गई हैं। जीएसटी में हुई कटौती की वजह से रोजाना इस्तेमाल होने वाली लगभग 99% चीजों के दाम कम हो गए हैं, क्योंकि पहले इन पर 18% जीएसटी लगता था और अब इन पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। कई चीजों पर अब पूरी तरह से जीएसटी हटा भी दिया गया है। इसके बाद फ्रिज, टीवी, प्रोजेक्टर और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 28% की जगह 18% GST लगेगा।

वहीं माल एवं सेवा कर (GST) में व्यापक सुधारों के तहत अब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए हैं। जीएसटी की नई दरें अब 5% और 18% हो गई हैं। पुराने सिस्टम में जीएसटी के 4 स्लैब थे, जिनमें 5%, 12%, 18% और 28% के हिसाब से जीएसटी लगता था।

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