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प्रयागराज में शंकराचार्य पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR का कोर्ट आदेश

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

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यौन शोषण मामले पर FIR दर्ज

बताते चले कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिवत विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल की गई थी। आरोप है कि संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। आवेदक ने अदालत में कथित साक्ष्य के रूप में सीडी भी प्रस्तुत करने का दावा किया है।

प्रयागराज में शंकराचार्य पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR का कोर्ट आदेश

गौरतलब है कि 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था और सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब आदेश जारी होने के बाद मामले में विधिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

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सत्यता की होगी जांच

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि उन्हें न्यायालय से न्याय मिला है और वे प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पैदल यात्रा निकाल कर लोगों के सामने तथ्य रखने की बात कह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया जा रहा है और आरोपों की सत्यता की जांच पुलिस विवेचना के बाद ही स्पष्ट होगी।

आरोपों पर बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप फर्जी है, सच्चाई सामने आ जाएगी। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर किया गया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय लंबा समय न लगाए, जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही शुरू करें। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाला खुद हिस्ट्रीशीटर है, उसका नाम कई जगह दर्ज है। वो राम भद्राचार्य जी का शिष्य है, ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है।

लोगों ने झूठा केस लगाया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- हम सामना करेंगे, हम योगी आदित्यनाथ थोड़ी हैं कि अपने ऊपर आरोप हटवा लें। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- मुझे पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच में सहयोग देने की बात कही।

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/order-to-register-fir-against-shankaracharya-swami-avimukteshwarananda-and-his-disciple-under-pocso-act-2026-02-21

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