दिल्ली में कल से वर्क-फ्रॉम-होम लागू
दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है जिससे हालात काबू पा लिया जाए साथ ही सभी की सुरक्षा भी बने रहे। बतादें कि श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिये गुरुवार (18 दिसंबर) से 50 प्रतिशत ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ (WFH) सुनिश्चित करने के लिये दिशानिर्देश जारी किए। इसके साथ ही काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10 हजार का मुआवजा दिया जाएगा।
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दिल्ली: मंत्री कपिल मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में GRAP-4 लागू होने पर कहा, "GRAP-3 के 16 दिनों के दौरान कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था, जिससे दिहाड़ी पर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूरों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ा। राहत देने के लिए, दिल्ली सरकार सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड… pic.twitter.com/Xqztl2QeGU
— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 17, 2025
श्रम मंत्री ने दिया निर्देश
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। ऐसे में प्रदूषण को मात देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम (WFH) सिस्टम लागू कर दिया था। अब सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि GRAP III 16 दिनों से लागू था।
मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के निर्देश पर हमारे श्रम मंत्रालय ने प्रदूषण के संदर्भ में 2 निर्णय लिए हैं
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) December 17, 2025
दिल्ली के सभी वेरीफाइड मजदूरों के खाते में 10 हजार compensation भेजा जाएगा, ताकि Grap 3-4 के चलते श्रमिकों को कोई आर्थिक नुकसान ना हो
दूसरा श्रम मंत्रालय ये निर्देश… pic.twitter.com/GUrHQem8WH
श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- ये निर्देश अस्पतालों, अग्निशमन सेवा, जेल प्रशासन, निजी परिवहन, बिजली और पानी विभागों, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विभाग सहित जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत काम बंद होने के कारण प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देगी। नए जारी किए गये आदेशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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दिल्ली सरकार के दो बड़े निर्णय
- निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में ₹ 10,000 DBT होंगे।
- दिल्ली के सभी सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए छूट।
पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार के दो बड़े निर्णय :
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) December 17, 2025
1. निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में ₹ 10,000 DBT होंगे
2. दिल्ली के सभी सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए… pic.twitter.com/Lh3DNeItdt
स्कूली बच्चों के लिए सरकार का आदेश
बताते चले कि इससे पूर्व, दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति (CAQM) की सिफारिश के बाद शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण 9 वीं और 11वीं कक्षा तक के छात्रों के लिये शहर भर के स्कूलों को ‘हाइब्रिड मोड’ में बदलने का निर्देश दिया था। साथ ही 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिये पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास की भी घोषणा की गयी थी।
आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास में शामिल होने का विकल्प छात्रों और माता-पिता पर छोड़ा गया है। स्कूलों को यह जानकारी तुरंत माता-पिता तक पहुंचाने के लिये कहा गया है। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। कक्षा दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई हमेशा की तरह ऑफलाइन जारी रहेगी।
पिछले साल की तुलना में इस साल दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी कम रहा है। आज AQI 363 है, जबकि पिछले साल इसी दिन यह 380 था। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण पर कोई ठोस काम नहीं किया और दिल्ली को गंभीर समस्या सौंप दी।
— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) December 16, 2025
अब जबकि नई सरकार को आए मात्र 9–10 महीने ही हुए… pic.twitter.com/Xj2Yh0W88W
AAP पर साधा निशाना
वहीं बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पलटवार करते हुए मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- “अरविंद केजरीवाल हर साल एक महीने की छुट्टी पर क्यों भाग जाते थे, बताएं? आज जब एक महिला मुख्यमंत्री लगातार काम कर रही हैं तो उनके साथ बदसलूकी करा रहे हैं। ये दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता देख रही है और इसका जवाब देगी।”
प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमती @gupta_rekha जी के निर्देशानुसार दिल्ली सरकार ने 3 नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं।
— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) December 16, 2025
* गाड़ियों का PUCC नहीं तो पेट्रोल/डीजल नहीं
* कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आने वाले ट्रकों पर पूर्ण बैन
* दिल्ली से बाहर के BS6 केटेगरी से कम के… pic.twitter.com/G6XWweVcTR
दिल्ली सरकार ने 3 नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं।
- गाड़ियों का PUCC नहीं तो पेट्रोल/डीजल नहीं
- कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आने वाले ट्रकों पर पूर्ण बैन
- दिल्ली से बाहर के BS6 केटेगरी से कम के निजी वाहनों की एंट्री पर रोक
- ये कदम दिल्ली की हवा को साफ़ करने और प्रदूषण पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
