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ECI ने लॉन्च किया e-Sign फीचर: अब वोटर लिस्ट में डिलीशन-करेक्शन होगा और भी सुरक्षित

Voter Aadhaar e-sign Feature: लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटों को लेकर कई बड़े आरोप लगाएं थे जिसके बाद ECI ने सुरक्षा बढ़ाते हुए ECI Net पोर्टल और ऐप पर ‘ई-साइन’ फीचर लागू किया है ताकि फॉर्म जमा करना सुरक्षित हो सके।

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EC ने शुरू किया e-sign फीचर

ECI ने लॉन्च किया e-Sign फीचर: अब वोटर लिस्ट में डिलीशन-करेक्शन होगा और भी सुरक्षित

आपको बतादें कि ECI Net पोर्टल और ऐप पर ‘ई-साइन’ फीचर लागू किया है जिसके बाद अब आवेदक को आधार से जुड़े फोन नंबर के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। इससे वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। बताते चले कि चुनाव आयोग (EC) ने वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने, सुधार करने या नाम हटाने के लिए नया e-sign फीचर शुरू किया है जिससे ऑनलाइन वोटर डिलीशन और करेक्शन में गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। इसे साफ हो गया है कि अब हर आवेदन के लिए Aadhaar-linked मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

https://www.eci.gov.in

जानकारी के लिए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है आयोग के पोर्टल पर यह फीचर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू कर दिया गया था।

राहुल गांधी ने लगाया था वोट चोरी का आरोप

ECI ने लॉन्च किया e-Sign फीचर: अब वोटर लिस्ट में डिलीशन-करेक्शन होगा और भी सुरक्षित

मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर कर्नाटक की विधानसभा सीट आलंद पर हजारों की संख्या में सुनियोजित तरीके से वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए इन्हें ऑनलाइन डिलीट कराने की कोशिश का आरोप लगाया था। आयोग पर सीआईडी जांच में सहयोग ना करने का भी आरोप लगाया गया था। जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताया था। साथ ही उनके लगाए आरोपों से पहले चुनाव आयोग ने e-sign फीचर शुरू कर दिए थे।

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क्या है ई-साइन सुविधा?

चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक ईसीआईनेट पोर्टल और ऐप पर एक नई “ई-साइन” सुविधा शुरू की है। जो लोग नए वोटर के रूप में पंजीकरण करना चाहते हैं या नाम कटवाने/सुधार के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अपनी पहचान आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए सत्यापित करनी होगी।

e-sign भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के माध्यम से प्रदान की जाने वाली एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक साइन सेवा है, जो यूजर्स को आधार नंबर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की अनुमति देती है। अब इस सुविधा को ही वोटर आईडी को डिलीट करने या सुधार करने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस के तौर पर शुरू किया गया है। सूत्रों ने बताया है कि पहले भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद BLOs साइन कराने के लिए मतदाता के पास जाता था अब वह e-sign के जरिए ऑनलाइन सत्यापित भी कर सकता है।

वोटर लिस्ट का नहीं हो पाएगा मिसयूज?

ECI ने लॉन्च किया e-Sign फीचर: अब वोटर लिस्ट में डिलीशन-करेक्शन होगा और भी सुरक्षित

पहले सिर्फ वोटर ID नंबर (EPIC) से मोबाइल लिंक करके फॉर्म सबमिट किया जा सकता था, जिससे कई बार गलत नंबर का इस्तेमाल कर दिया जाता था। अब e-sign फीचर के तहत आवेदनकर्ता को आधार नंबर डालना होगा और आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP मिलेगा और सहमति देने के बाद ही फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा। e-sign प्रोसेस के पूरा होने के बाद ही आवेदनकर्ता को फॉर्म जमा करने के लिए ECINet पोर्टल पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा। यह नियम Form 6 (नया रजिस्ट्रेशन), Form 7 (डिलीशन/ऑब्जेक्शन) और Form 8 (करेक्शन) पर लागू होगा।

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ECINet क्या है?

ECINet, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया, लगभग 40 पुराने ऐप्स और पोर्टल्स को एक जगह लाता है, जिनमें ERONet भी शामिल है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मतदाता आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकारी उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। e-sign फीचर इसी प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ECI ने लॉन्च किया e-Sign फीचर: अब वोटर लिस्ट में डिलीशन-करेक्शन होगा और भी सुरक्षित

फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी होगा

EC का कहना है कि कोई भी वोटर का नाम ऑनलाइन सीधे डिलीट नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है। हर केस में मतदाता को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।

https://www.aajtak.in/india/news/story/election-commission-introduces-esign-prevent-voter-id-misuse-rahul-gandhi-ntc-rptc-2340463-2025-09-24

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