राहुल गांधी के खिलाफ POCSO एक्ट में मामला दर्ज, NCPCR ने जल्द गिरफ्तारी की मांग
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार की पहचान उजागर करने के आरोप में POCSO एक्ट में मामला दर्ज किया है...
Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार की पहचान उजागर करने के आरोप में POCSO एक्ट में मामला दर्ज किया है।
बतादे कि POCSO एक्ट मामले को लेकर जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा- राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं के तहत (POCSO एक्ट ) मामला दर्ज हुआ है, उनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
जानें POCSO एक्ट पर राहुल ने क्या कहा
वहीं POCSO एक्ट के मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा- वो 2021 के पुराना नांगल में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर की पीड़िता की पहचान वाले पोस्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर से हटा दिया है। वहीं बुधवार को राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में इस संबंधी हलफनामा दाखिल किया गया। गांधी की ओर से दी गई इस सूचना के बाद कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले का निस्तारण कर दिया।
राहुल गांधी ने पोस्ट की डिलीट
आपको बतादें कि बार एंड बेंच कि माने तो इससे पहले मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट मकरंद सुरेश म्हादलेकर की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ को राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट हटा दिया है। म्हादलेकर ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि कांग्रेस सांसद ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए तस्वीर पोस्ट की थी।
जानें क्या कहती है दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट
पोक्सो एक्ट पर साल 2021 में fir दर्ज हुई थी, पुलिस की रिपोर्ट के मद्देनजर पुलिस ने अदालत से याचिका का निपटारा करने का अनुरोध किया, क्योंकि म्हाडलेकर ने जो राहत मांगी थी, वह मिल गई है। पुलिस ने कहा कि लड़की की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सितंबर 2021 में गांधी के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, फिलहाल इस मामले मे जांच की गई थी।
जानें क्या था पूरा मामला
आपको बता दें, कि जिस मामले पर राहुल गांधी पर पॉक्सो एक्ट लगा है, जाने क्या है वह पूरा मामला, 2021 में हुई इस घटना में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची का रेप कर सबूत को छुपाने के लिए हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे।
राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली, इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त 2021 को गांधी को ट्वीट हटाने का आदेश दिया था। वहीं इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
मामले में न करे देरी, राहुल गांधी को करें जल्द गिरफ्तारी
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा- राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, उनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देर कर चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए, "मामला गंभीर है। लिहाजा जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।