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AAP पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश


वहीं अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। मगर गौरतलब है कि कोर्ट


AAP party office :  सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है वहीं हाईकोर्ट ने भी AAP पार्टी से सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। बतादे कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउन एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दफ्तर खाली करने को कह दिया था। 

वहीं अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। मगर गौरतलब है कि कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी है। बताते चले के हाईकोर्ट से मिली नाराजगी के बाद और फैसले के बाद AAP ने खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है।
सुप्रीम कोर्ट से AAP को बड़ा झटका, 15 जून तक खाली करना होगा दफ्तर – Johar  LIVE

कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग AAP के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है, उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है, वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते। 

कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

आपको बतादे कि इससे पहले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी, उस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- "किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने आप को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है। आप का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है, यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें AAP ने अपना दफ्तर बना लिया।

कोर्ट ने दी कार्यालय की दूसरी जगह 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए पार्टी को अतिरिक्त मोहलत दी जी रही है। हालांकि पार्टी 15 जून तक अपने ऑफिस को खाली कर दे। कोर्ट ने आगे कहा कि पार्टी अपने कार्यालय को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। इसके लिए वो भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करें। वहीं कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी निर्देश दिया है कि वो चार हफ्ते के अंदर फैसला ले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ- साफ कह दिया है कि ये प्लॉट पहले से ही कोर्ट को आवंटित है। ऐसे में पार्टी को ये जमीन खाली करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट से AAP को बड़ा झटका, खाली करना होगा पार्टी दफ्तर

AAP बोली- केंद्र ने कोर्ट को भ्रमित किया

वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर और ऑफिस खाली कराने को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा - हम SC के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे, इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है। ये भूमि दिल्ली सरकार ने AAP को आवंटित की है। इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ।

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