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यौन उत्पीड़न केस: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट में मांगी अग्रिम जमानत

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के माध्यम से उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। याचिका पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है।

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यौन उत्पीड़न केस: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट में मांगी अग्रिम जमानत

अग्रिम जमानत याचिका दाखिल

गौरतलब है कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी थाने की पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था।

अदालत के आदेश के अनुपालन में झूंसी थाना पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी तथा दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 5L, 6, 3, 4(2), 16 और 17 के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/allahabad/swami-avimukteshwarananda-files-anticipatory-bail-plea-in-allahabad-highcourt/articleshow/128743248.cms

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