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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 8 हफ्ते में सड़कों से हटें आवारा कुत्ते-पशु

Stray dog case hearing: आवारा कुत्तों व पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है साथ ही कोर्ट ने 8 सप्ताह में अपने आदेश को लागू करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा- कुत्तों का वैक्सिनेशन और स्टरलाइजेशन कर शेल्टर होम में रखें।

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आपको बताते चले कि आवारा कुत्तों व पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा- सड़कों और हाईवे से इन आवारा पशुओं और कुत्तों को तुरंत हटाया जाएं। इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिव सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे, आदेश पर क्रियान्वयन को लेकर आठ सप्ताह बाद सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों का वैक्सिनेशन और स्टरलाइजेशन कर शेल्टर होम में रखें, सड़कों पर न दिखें।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 8 हफ्ते में सड़कों से हटें आवारा कुत्ते-पशु

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश

आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को अपने फैसले में जस्टिस संदीप मेहता ने तीन आदेश दिए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा- एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट पर राज्य काम करें और एफिडेविट दाखिल करें।

दूसरे आदेश मेंजस्टिस संदीप मेहता ने कहा- सड़कों पर आवारा पशुओं को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू करें, सभी राज्यों के नोडल अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों आदि से हाई वे और सड़कों से आवारा पशुओं को हटाएं। इसके लिए राजमार्गों या सड़कों या एक्सप्रेसवे पर पाए जाने वाले सभी जानवरों को तुरंत हटाने के लिए एक संयुक्त समन्वित अभियान चलाया जाएगा। मवेशियों और अन्य पशुओं को सभी आवश्यक देखभाल प्रदान की जाएगी उन्हें आश्रय स्थल में रखें, नगर निगम पेट्रोलिंग टीम बनाएं और 24 घंटे निगरानी रखें। साथ ही कोर्ट ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी आदेश दिया है।

तीसेर आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शैक्षणिक संस्थानों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन में बाड़ लगा कर और दूसरे उपाय अपना कर वहां आवारा कुत्तों को घुसने से रोकें। वहां आवारा कुत्तों को न रहने दें, उनका वैक्सिनेशन और स्टरलाइजेशन कर शेल्टर होम में रखें। इन आदेश को लागू करने के लिए कोर्ट ने 8 सप्ताह में कहा है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 8 हफ्ते में सड़कों से हटें आवारा कुत्ते-पशु

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पेट्रोलिंग टीम का गठन करने के आदेश

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एक संयुक्त अभियान दल गठित करें और उन्हें शेल्टर होम में रखकर उनकी देखभाल करें।

https://hindi.news18.com/news/nation/stray-dog-case-hearing-live-updates-supreme-court-verdict-fencing-of-government-institutions-highways-roads-9825776.html

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