यूपी में नया फरमान: दो बार काटने वाले कुत्तों को मिलेगी उम्रकैद की सजा
Uttar Pradesh: यूपी में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया हैं। बतादें कि अब यूपी में दो बार काटने वाले कुत्ते को ‘उम्रकैद’ की सजा होगी यह आदेश योगी सरकार की तरफ से जारी किया गया हैं। गौरतलब है कि आदेश के अनुसार अगर कुत्ता पहली बार किसी को काटता है तो उस कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी।

Read More: दिमाग खाने वाले कीड़े से हो जाएं अलर्ट, अब ले चुका है 18 लोगों की जान
कुत्तों को लेकर जानें क्यों आया यह आदेश
आपको बतादें कि कैद किए जानें वाले कुत्ते को एबीसी सेंटर में रखा जाएगा जहां कुत्तों को रेबीज रोधी टीके लगाए जाएंगे। इसके साथ ही एक फार्म पर कुत्ते का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा साथ ही कुत्ते का स्वास्थ्य और व्यवहार की मॉनिटरिंग की जाएगी। ऐसा योगी सरकार की तरफ से इसलिए लिया गया है क्योंकि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा हैं।
#उन्नाव: बेटे को कुत्ते ने काटा, गुस्से में पिता ने कुत्ते का जबड़ा फाड़ा#uttarpradesh #unnao #dog #crime #uppolice #straydog @Uppolice @unnaopolice #thevoiceofhind #The_Voice_Of_Hind #viralvideo #UmarKhalid pic.twitter.com/VDXW0h2Ixa
— The Voice Of Hind (@thevoiceofhind) September 2, 2025
जिसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है, वहीं कई खबरों की मानें तो कुत्तों के काटने से कई लोगों की जान भी चली गई है साथ ही कई जगह देखा गया है कि सड़क पर चलते कई लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार मनाया हैं। जिसके चलते आवारा कुत्तों के लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया हैं। इससे प्रदेश से आवारा कुत्तों से लोगों को काफी राहत भी मिलेगी।
जानें जारी आदेश क्या हैं
योगी सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को पहली बार कुत्ता काटता है तो कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी। इस दौरान काटने वाले कुत्ते को एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन अगर वही कुत्ता दूसरी बार किसी को काटता है। तो तीन सदस्य टीम इस मामले की जांच करेगी।
Read More: मणिकर्णिका घाट का रहस्य: चिता भस्म पर 94 संख्या और मनुष्य के 100 शुभ कर्मों का गूढ़ सत्य
जांच टीम में पशुधन अधिकारी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और एसपीसीए के सदस्य शामिल होंगे। टीम जांच में यह पता लगाएगी कि कुत्ते को हमला करने के लिए प्रेरित तो नहीं किया गया था। अगर हमले के लिए कुत्ते को प्रेरित करने के प्रमाण नहीं मिलते हैं तो कुत्ते को फिर से एबीसी सेंटर में आजीवन रखा जाएगा। यानी कुत्ते को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। आजीवन कैद की सजा पाने वाले कुत्ते को रिहा तभी किया जाएगा जब उसे कोई व्यक्ति अधिकृत तौर पर गोद देगा।

हालांकि हमलावर और हिंसक हो चुके कुत्तों को सजा देने के लिए जारी किए आदेश में कुछ शर्ते भी रखी गई हैं। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण पत्र देना होगा।
माइक्रोचिप के जरिए रखी जाएगी कुत्तों पर नजर
इसके साथ ही नगर निगम के पशुधन विभाग की टीम काटने वाले कुत्ते को पकड़ कर एबीसी सेंटर ले जाएगी। एबीसी सेंटर पर इलाज के साथ कुत्ते को निगरानी में रखा जाएगा। 10 दिन बाद एबीसी सेंटर से छोड़े जाने के पहले कुत्ते के शरीर पर एक माइक्रोचिप लगा दी जाएगी। इस माइक्रोचिप के जरिए ही कुत्ते के व्यवहार पर नजर रखी जाएगी।
साथ ही एबीसी सेंटर में रखे जाने वाले कुत्तों को रेबीज रोधी टीके लगाए जाएंगे, और फार्म में उनका पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। कुत्ते के स्वास्थ्य और व्यवहार की मॉनिटरिंग की जाएगी, इसके साथ ही उसकी गतिविधि को जांचने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। इस आदेश के लिए जल्द ही पूरे नगर निगम क्षेत्र में हमलावर और हिंसक कुत्तों के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा
https://ndtv.in/uttar-pradesh-news/up-stray-dogs-bite-life-imprisonment-law-yogi-government-9287495