अयोध्या राम पथ के 14KM इलाके में इन चीजों के विज्ञापन और बिक्री पर बैन
Ayodhya: यूपी में अयोध्या नगर निगम ने राम मंदिर को ध्यान में रखते हुए अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग राम पथ के 14 किलोमीटर के हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है जो कि राम मंदिर राम पथ पर के लिए हैं। बतादें कि यह प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन पर भी लागू होगा।

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राम मंदिर रामपथ पर लागू नए नियम
आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में नगर निगम की कार्यकारी समिति ने राम पथ के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है, यह प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अंत:वस्त्र के विज्ञापन पर भी लागू होगा। जैसा कि आप सभी जानते है कि राम मंदिर रामपथ पर स्थित है और यह अयोध्या व फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

जल्द जारी होगी डेडलाइन
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अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा की। महापौर ने कहा- “अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें महापौर, उप महापौर और 12 पार्षद शामिल हैं, ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है।”

बता दें कि अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो भाजपा से हैं। अयोध्या में सरयू तट से शुरू होने वाला राम पथ का पांच किलोमीटर लंबा हिस्सा फैजाबाद शहर में आता है और वर्तमान में इस हिस्से में मांस और शराब बेचने वाली कई दुकानें हैं।
इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन का विवरण और समय सीमा जल्द ही नगर निगम द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है। यह निर्णय शहर की धार्मिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, कार्यान्वयन की विस्तृत योजना जल्द ही जारी की जाएगी।