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पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा आदेश

पंचकूला: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों तथा उनसे संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं।

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पेंशन को लेकर दिशा-निर्देश

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने विशेष अभियान 3.0 के तहत 18 अगस्त, 2026 तक लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों, दावों और अन्य मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने भी विभाग के दिशा-निर्देश अपने सभी संस्थानों, प्रयोगशालाओं और इकाइयों को अनुपालन के लिए भेज दिए हैं।

CPENGRAMS Portal शिकायतों के निस्तारण

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, CPENGRAMS Portal पर शिकायतों के निस्तारण का औसत समय मई 2026 में घटकर 21 दिन रह गया, लेकिन मूल कारणों के विश्लेषण में कई श्रेणियों के पेंशन संबंधी मामले लंबे समय से लंबित पाए गए।

https://pgportal.gov.in/pension : CPENGRAMS Portal

इनमें साधारण पारिवारिक पेंशन के स्थान पर अतिरिक्त या उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, अनुग्रह राशि, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भत्ता, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी), केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और ‘वन रैंक-वन पेंशन’ के तहत पेंशन संशोधन, पारिवारिक पेंशन के बकाये, बैंक अथवा पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली बदलने के बाद लंबित भुगतान तथा पीपीओ में जन्म तिथि दर्ज नहीं होने के कारण अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन नहीं मिल पाने जैसे मामले शामिल हैं।

समाधान के बाद होगा बंद

विभाग ने मंत्रालयों और विभागों को 31 जुलाई 2024 तक देय लेकिन अब तक लंबित मामलों की पहचान कर उनका स्वतः संज्ञान लेते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि CPENGRAMS Portal पर शिकायत तभी बंद की जाएगी जब उसका पूर्ण और संतोषजनक समाधान हो जाए। अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

https://www.doppw.gov.in

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