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पेट्रोल पर शुल्क घटा, डीजल पर बढ़ा

दिल्ली: सरकार ने निर्यात किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (ATF) पर उत्पाद शुल्क की दरों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की बुधवार देर रात जारी अधिसूचना के मुताबिक, नई दरें 16 जुलाई से प्रभावी हो गयी हैं। निर्यात वाले डीजल और ATF पर उत्पाद शुल्क सात-सात रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है। वहीं, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गयी है।

पेट्रोल पर शुल्क घटा, डीजल पर बढ़ा
पेट्रोल पर शुल्क घटा, डीजल पर बढ़ा

पेट्रोल, डीजल के बदले दाम

अधिसूचना के मुताबिक, निर्यात होने वाले पेट्रोल पर गुरुवार से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) चार रुपये प्रति लीटर से कम करके 1.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। डीजल पर एसएईडी 8.50 रुपये के बढ़ाकर 15.50 रुपये और विमान ईंधन पर 7.50 रुपये से बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

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क्या बदला?

सरकार के नए फैसले के तहत अलग-अलग फ्यूल पर टैक्स इस तरह बदला गया है:

1. डीजल एक्सपोर्ट पर टैक्स (Diesel Export Tax) : ₹8.5 से बढ़ाकर ₹15.5 प्रति लीटर
2. ATF (जेट फ्यूल): ₹7.5 से बढ़ाकर ₹14.5 प्रति लीटर
3. पेट्रोल एक्सपोर्ट ( Petrol Export): ₹4 से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर
आपको बता दें कि ये नए रेट्स आज यानी 16 जुलाई से लागू हो चुके हैं।

पेट्रोल पर शुल्क घटा, डीजल पर बढ़ा
पेट्रोल पर शुल्क घटा, डीजल पर बढ़ा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव

निर्यात होने वाले पेट्रोल, डीजल और ATF पर उत्पाद शुल्क की हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है। इसे विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर की तुलना में रुपये के विनिमय दर में परिवर्तन के अनुसार शुल्क में बदलाव किया जाता है ताकि निर्यातकों को नुकसान भी न हो और बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति भी न बने, क्योंकि ऐसे में वे अचानक निर्यात बढ़ा सकते हैं जिससे घरेलू आपूर्ति के प्रभावित होने का खतरा होता है।

https://iocl.com/petrol-diesel-price

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