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दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम को मिली राहत, कोर्ट ने मांगा ED से तलब


बताते चले कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली


Delhi : शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कुछ समय पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार कर लिया था, वहीं आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली सीएम को राहत नहीं मिली। बतादे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ED की हिरासत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है।
 
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हाईकोर्ट से सीएम को मिली राहत

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बताते चले कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। क्योंकि कोर्ट ने उनकी अंतरिम रिहाई की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी से जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है। अब इस मामले में कोर्ट 3 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा।

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जानें क्या था पूरा मामला

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आपको बतादे कि अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि ईडी की हिरासत से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाए। केजरीवाल ने दलील दी कि चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। वहीं गिरफ्तारी के दौरान ईडी ने केजरीवाल से लगभग दो घंटे की पूछताछ की थी जिसके बाद 21 मार्च को ईडी ने उनके आधिकारिक आवास से सीएम को गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

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