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जानें EPFO के नए नियम, अब नॉमिनी को आसानी से मिल सकेगा पैसा


वहीं नए नियम के अनुसार अगर किसी पीएफ खाताधारक की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है


New Delhi: EPFO ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसकी जानकारी और नियम भी बताएं हैं। बतादें कि कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खातधारक के डेथ क्‍लेम (PF Death Claim) के नियमों को अब आसान कर दिया है और कुछ नियमों में भी बदलाव किया हैं। बताते चले कि पीएफ में नए नियम के अनुसार अब पीएफ अकाउंट होल्‍डर के नॉमिनी को पैसे आसानी से मिल जाएंगे।

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जानें कैसे होगा PF Death Claim

वहीं नए नियम के अनुसार अगर किसी पीएफ खाताधारक की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां, पीएफ खाता के साथ दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती हैं, तो भी उस खाता धारक के पैसों का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। यह बदलाव इस लिए किया गया है, क्योंकि ईपीएफओ ने डेथ क्‍लेम से नॉमिनी को पैसा मिलने में कई दिक्‍कतों को सामना करना पड़ता था। 

ऐसे नियम में बदलाव से पहले नॉमिनी का अगर आधार के विवरण में कोई गलती है या फिर तकनीकी दिक्‍कत के चलते आधार संख्‍या निष्क्रिय होती है,तो उस आधार पर नॉमिनी को डेथ क्‍लेम लेने में परेशानी होती थी। इसके साथ ही अधिकारियों को भी क्लेम देने के लिए मृत सदस्‍य के आधार डिटेल्‍स का मिलान करने में काफी मशक्‍कत करनी पड़ती थी, जिसमें नॉमिनी के भागदौड़ के साथ काफी समय भी लगता था।

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जानें नियम

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1- पीएफ डेथ क्लेम को लेकर ईपीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी की मौत के बाद आधार में दी गई जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए भौतिक सत्यापन के आधार पर नॉमिनी को पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा। मगर इसके लिए नॉमिनी को क्षेत्रीय अधिकारी का इजाजत जरूरी होगा। जिसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर लगने के बाद पीएफ की रकम का भुगतान नॉमिनी को आसानी से मिल जाएगा।

2- इसके साथ ही EPFO की तरफ से किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए भी खास ध्यान रखा गया है जिसके लिए नए नियम के तहत पैसे के हकदार नॉमिनी या परिवार के सदस्य की भी सत्यता की पूरी जाचं की जाएगी। हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत अनिवार्य होगी। अगर सदस्य की जानकारी ईपीएफओ यूएएन के पास गलत होगी, तब पैसों के भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

3- ऐसे में अगर पीएफ खाता धारक ने अपनी दी जानकारी में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है और उस दौरान खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो पीएफ के पैसों का भुगतान कानूनी रुप से मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को किया जायेगा। इसके लिए उत्तराधिकारी को अपना अपना आधार कार्ड देना होगा। 

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