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केंद्र सरकार का सरकारी बाबुओं पर एक्शन, लेट आए तो लगेगा हाफ डे


बतादें कि मनमानी ढंग से दफ्तर आने जाने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की हैं।


Government Employees: सरकारी नौकरी है जनाब इसे करना आसान नहीं है, पहले तो ऐसा हो रहा था कि कई सरकारी नौकरी करने वाले मौज में जीवन जीते थे और अच्छी सैलरी भी उठाते थे। वहीं कई सरकारी बाबू दफ्तर भी देर से जाते थे और घर भी जल्दी चले जाते थे मगर केंद्र सरकार ने सरकारी बाबुओं पर शिकंजा कस लिया है अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, और यह नियम सभी सरकारी कर्मचारी के लिए लागू किए जाएंगे।

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केंद्र सरकार का सरकारी बाबुओं पर एक्शन

बतादें कि मनमानी ढंग से दफ्तर आने जाने वाले ऐसे कर्मचारियों  के लिए सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की हैं। जिसमें केंद्र सरकार ने साफ किया कि सरकारी बाबुओं को ज्यादा से ज्यादा दफ्तर में 15 मिनट लेट आने की ही परमिशन होगी। इसके चलते सरकारी बाबुओं को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। बताते चले कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दफ्तर में 9.15 तक पहुंचना होगा। दफ्तर सिर्फ समय पर पहुंचना ही नहीं है बल्कि वहां अपनी उपस्थिति दर्ज भी करवाना जरूरी है।

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कर्मचारी करें बायोमेट्रिक पंच

आपको बतादें कि केंद्रीय कर्मचारियों को दफ्तर में 9.15 तक पहुंचना होगा समय में पहुंचने के साथ ही कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम (Biometric Attendance System) में पंच करना जरूरी होगा। फिर चाहे सीनियर हों या जूनियर, सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना जरूरी होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दरअसल 4 साल पहले आई कोरोना महामारी के बाद से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच कर ही नहीं रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को रात सवा नौ बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

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देर होने पर लगेगा हाफ डे

कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर स्टाफ सुबह 9.15 बजे तक दफ्तर नहीं आया तो उनका हाफ डे लगा दिया जाएगा। 

अगर किसी भी वजह से कर्मचारी किसी खास दिन दफ्तर नहीं आ पा रहा है, तो इसकी जानकारी उसको पहले से देनी होगी। वही अगर इमरजेंसी हालात में छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए भी आवेदन करना होगा। अब सभी विभाग अपने कर्मचारियों की दफ्तर में मौजूदगी और समय पर आने-जाने की निगरानी करेंगे।

इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को रात 9.15 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी सुबह 9.15 बजे तक कार्यालय नहीं पहुंचता है, तो उसे आधा दिन माना जाएगा।

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पब्लिक-फेसिंग जॉब वाले कर्मचारी

केंद्र सरकार के सभी दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन जूनियर कर्मचरियों के लिए देर से आना और जल्दी चले जाना आम बात है। ऐसा करने वालों में पब्लिक-फेसिंग जॉब वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, उनके देर से आने और जल्दी चले जाने से लोगों को काफी असुविधा होती है।

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