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नया टेलीकॉम कानून आज से लागू, 9 से ज्यादा सिम लेने पर होगी जेल


आपको बतादें कि (Telecommunication Act 2023) कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था।


Telecommunication Law: देशभर में आज यानी 26 जून 2024 से 'टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023'लागू हो गया हैं। बतादें कि इससे अब टेलिकम्युनिकेशन सेक्टर में कई बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, मगर जरूरी खबर यह है कि अब भारतीय अपने पूरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही ले पाएंगे।

9 से ज्यादा सिम लेना पड़ेगा भारी

आपको बतादें कि (Telecommunication Act 2023) कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था। जिसके तहत अब भारत का कोई भी नागरिक अपनी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा, साथ ही 9 से ज्यादा सिम खरीदने वाले पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

the voice of hind- New telecom law comes into effect from today, people will be jailed for having more than 9 sims

इसके साथ ही फर्जी सिम कार्ड लेने वाले पर 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना भी लगेगा। बताते चले कि ये नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति भी देता है।

नए टेलिकम्युनिकेशन नियम लागू

बतादें कि नए टेलिकम्युनिकेशन नियम लागू हुए है जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग ज्यादा से 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर यूजर्स पर पहली बार में 50,000 रुपये और दूसरी बारे में 2 लाख रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। इसके साथ ही जो भी फर्जी सिम लेता पकड़ा गया तो 50 लाख रुपये का जुर्माना और/या 3 साल की सजा होगी।

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नए कानून के नियम

नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी।

नए कानून के तहत कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें।

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आपको बता दें कि ये टेलिकॉम बिल 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा से फिर 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ था। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून में बदल गया था। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, जिनमें 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं।

ये नया कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी जगह ये नया कानून लेगा। ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।

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