यूपी सरकार का आदेश, एक ही दुकान पर नहीं मिलेगा पान-मसाला और तंबाकू
ऐसे में दुकानदारों के मन में सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों के पास पान-मसाला और तंबाकू का माल भरा रखा हैं वो लोग उस रखें माल का क्या करें
उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार ने यूपी वासियों एक अहम निर्णय लिया है, बतादें कि यूपी सरकार ने एक ही दुकान पर पान-मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी हैं। इस हिसाब से माना जाएं तो अब कोई भी दुकानदार एक साथ दुकान में पान-मसाला और तंबाकू नहीं बेच सकेंगे, यूपी सरकार के दिए गए आदेश के अनुसार अब पान-मसाला अलग दुकान पर और तंबाकू अलग दुकान पर मिलेगा। यह आदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने 1 जून 2024 से जारी किया है। ऐसे मे पान मसाला दुकानदारों और यूपी में पान-मसाला और तंबाकू खाने वाले को परेशानी का सामना कर सकता है।
खाद्य सुरक्षा ने लगाई पाबंदी
आपको बताते चले कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा की ओर से जारी अधिसूचना की मानें तो 1 जून से एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की साथ बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गर दिए हैं। ऐसे में दुकानदारों के मन में सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों के पास पान-मसाला और तंबाकू का माल भरा रखा हैं वो लोग उस रखें माल का क्या करें? क्या वो अपना पुराना माल बेच या खा सकते हैं?
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला
बताते चले कि यूपी सरकार और आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने आदेश में यह भी कहा कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाईयों द्वारा तम्बाकू का भी निर्माण पान-मसाला के ही ब्राण्डनेम या किसी दूसरे ब्राण्डनेम से किया जा रहा है। इसके अलावा पान-मसाला के पाउच के साथ ही तम्बाकू के भी पाउच का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा है। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ये आदेश जारी किया गया है।
दुकानदारों के पुराने स्टॉक का क्या होगा?
बतादें कि दुकानदारों के पुराने मालों को लेकर कुछ जगहों पर 2 जून को एडीएम की अध्यक्षता में सहायक आयुक्त उत्पादक इकाइयों और बड़े दुकानदारों के साथ बैठक करेंगे। वहीं इस बैठक के बाद सप्ताह भर जागरूकता अभियान चलाकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बताते चले कि 2 जून को दुकानदारों को बैठक में अंतिम मौका दिया गया है, लेकिन अब किसी भी दुकान पर पुराना स्टॉक भी पाया जाता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो 2 जून से ही शुरू हो जाएगी। वहीं कुछ जगहों पर दुकानदारों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।
सख्त होगी कार्रवाई
आयुक्त खाद्य सुरक्षा के आदेश के बाद भी यूपी में अगर कोई दुकानदार एक ही दुकान पर पान मसाला व तंबाकू पाउच बेचते पाया जाते है, तो उसे पहले नोटिस, फिर मुकदमा व सुनवाई के बाद जुर्माना की कार्रवाई से गुजरना होगा। बताते चले कि इस मामले में अधिकतम दो लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।