यूपी में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी पर लिखना होगा नाम-मोबाइल नंबर, नया नियम लागू
UP News: यूपी सरकार प्रदेश के हित में कई बड़े फैसले लेते रहते हैं। वहीं अब यूपी सरकार ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लागू किया हैं जिसके तहत अब यूपी में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और कैब ड्राइवरों को अपनी गाड़ी में नाम-मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना होगा।

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यूपी में नया नियम लागू
आपको बतादें कि यूपी सरकार महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियय लागू करने वाली हैं। इस नियम के तहत यूपी में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और कैब या ओला-उबर जैसे कैब सर्विसेज से जुड़ी हों पर नाम-मोबाइल नंबर लिखना होगा। इतना ही नहीं नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के लिए बताते चले कि जब तक यह जानकारी गाड़ी में नहीं लिखी होगी, ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह कदम खासकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया हैं। वहीं अब सरकार के फैसले पर राज्य महिला आयोग ने खुशी जाहिर की है, आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसे बड़ा कदम मान रही है ताकि उन्हें किसी भी घटना की स्थिति में आसानी से मदद मिल सके।।
यूपी सरकार ने लागू किया नियम
बताते चले कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद, यूपी सरकार ने इस नियम को तुरंत लागू करने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी की मानें तो राज्य महिला आयोग ने इस संबंध में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को इस बारे में पत्र भी भेजा गया था और सख्ती से नियम लागू करने की मांग की थी।

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जिसके बाद सरकार ने सभी जिलों में यह नियम लागू कर दिया है। सरकारी की मंशा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं सरकार का ये फैसला महिला सुरक्षा से जोड़ कर देखा जा रहा है। वहीं अब परिवाहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।