UP Police Bharti 2026: 32,679 पद, आयु सीमा में 3 साल की छूट
UP Police Bharti 2026: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है, असल में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ ने साल 2025 के अंतर्गत आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए बड़ी विज्ञप्ति जारी कर दी है, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
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योगी सरकार का ऐलान
बताते चले कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा- “प्रदेश के युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में
प्रदेश के युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 5, 2026
इसी क्रम में @Uppolice में कुल 32,679 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया…
@Uppolice में कुल 32,679 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और परिश्रम के प्रति सम्मान का प्रतीक है। @UPGovt अपने परिश्रमी युवाओं के सपनों के साथ पूरी प्रतिबद्धता और विश्वास के साथ खड़ी है।
यूपी में 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती
जी हां बताते चले कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए बड़ा ऐलान किया है। 32 हजार 679 भर्ती के लिए राज्य सरकार ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की घोषणा कर दी है, ऐसे मे CM योगी के निर्देशों पर दिए गए इस फैसले से 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। इसमें आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल वार्डर शामिल है।

साथ ही बतादें कि इस संबंध में समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, बीजेपी नेता और विधायक शलभमणि त्रिपाठी समेत कई जन प्रतिनिधियों ने सीएम योगी को पत्र लिखकर, आयु सीमा में छूट की मांग की थी। वहीं अब इस संदर्भ में यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया गया है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की गई हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि – फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है।
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जानें प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया
जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया- उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने विषयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 31.12.2025 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-1/1194447/6-1001(008)24/23,

दिनांक 05.01.2026 के द्वारा आरक्षी ना०पु० (पुरूष/महिला), आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस (पुरूष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरूष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरूष), जेल वार्डर (पुरुष) एवं जेल वार्डर (महिला) के कुल 32679 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक अनुभाग-2, उप्रशासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण)
नियमावली-1992, सम्बन्धी अधिसूचना संख्याः 11/3/1991-का0-2-92, दिनांक 23.07.1992, के नियम-3 के आलोक में उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के निर्णय लिया गया है।

इन पदों पर मिलेगी उम्र में छूट
- आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला)
- पीएसी आरक्षी
- सशस्त्र पुलिस
- विशेष सुरक्षा बल
- महिला बटालियन
- घुड़सवार पुलिस
- जेल वार्डर (पुरुष/महिला)

