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लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, सीएम बोले- देश को तानाशाही से बचाना

CM Arvind Kejriwal : लोकसभा चुनाव के दौरान जहां सभी पार्टि तैयारी के साथ मैदान में नजर आ रही थी, वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी तैयारीयों के दौरान तिहाड़ जेल में बंद थे तब तक आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार का काम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल संभाल रही थी, इस दौरान आज सुनीता केजरीवाल जी ने दक्षिणी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। उस दौरान रोड-शो में आई लोगों में काफी भीड़ और उत्साह देखने को भी मिला। बतादें कि रोड शो के दौरान दिल्ली सुनीता केजरीवाल बोली- इस बार जेल का जवाब अपने वोट से देने जा रही है।

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तिहाड़ जेल से सीएम आए बाहर 

आपको बतादें कि अब दिल्ली के सीएम 39 दिन के बाद शुक्रवार यानि की (10 मई) की शाम को 6 बजकर 55 मिनट तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। उस दौरान दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी ने उनका जोरो-शोरो से स्वागत भी किया। आपको साथ ही यह भी अवगत करा दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक की लिए अंतरिम जमानत दी है। इसके बाद अगले दिन यानि की 2 जून को हर हाल दोबारा से सरेंडर करना होगा।

वहीं रिहाई के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने रोड़ शो में नजर आएं इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, ‘आप से निवेदन है हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं। तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं। आज आपके बीच आ कर अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही सीएम बोले कि कल सुबह 11 कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे और हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे क्योंकि उनकी ही कृपा से हम बाहर आये है। इसके बाद 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।’

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी है, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इसी के साथ दो जून को दोबारा जेल लौटना होगा।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय के नौ समन के बाद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। करीब 50 दिन बाद उन्हें राहत मिली है। उन्हें यह राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाईं हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा।

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इन शर्तों में जेल से हुए है बाहर

1. अरविंद केजरीवाल को समर्पण कर 2 जून को जेल में लौटना होगा।
2. इसके साथ ही सीएम को जमानत मिलने का 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा।
3. केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।
4. उन्हें अपने इस बयान का पालन करना होगा कि वे किसी भी आधिकारिक फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे, जब तक कि मामला उपराज्यपाल से मंजूरी हासिल करने जितना जरूरी न हो।
5. केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में नहीं जाएंगे।
6. वे किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकेंगे और मामले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों को नहीं देख सकेंगे।

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जानें पूरा मामला

जैसा कि आप जानते है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 11 दिन ED की हिरासत में रहे। इसके बाद 1 अप्रैल से (39 दिन) की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में थे। इसके बाद से अदालत ने आज दोपहर 2 बजे उन्हें अंतरिम जमानत का फैसला सुनाया है, फिलहाल कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ 1 जून तक की ही जमानत का ऐलान किया है और 2 जून को समर्पण करने का आदेश दिया है। हालांकि, उनके वकील ने 5 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी।

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दिल्ली में कब है चुनाव

आपको बतादें कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर ही रहेंगे। खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार की अनुमति दे दी है। वहीं जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल का पटाखों, ढोल के साथ स्वागत किया गया। बताते चले कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का असर तीन राज्यों की उन 18 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा जहां, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें दिल्ली की चार, पंजाब की 13 और हरियाणा की एक सीट शामिल हैं।

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