उत्तर प्रदेश

महिला आयोग का निर्देश: पुरुषों की जगह महिलाएं रखें, जारी किए दिशा-निर्देश

Uttar Pradesh: यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब यूपी महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं, इस प्रस्ताव के अनुसार अब पुरुष दर्जी महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं लेंगे और न ही पुरुष जिम ट्रेनर महिलाओं को जिम में ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद से अब जिम संचालकों को महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर भी रखनी होंगी और बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों की बजाय महिलाओं द्वारा लिया जाएगा।

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महिला आयोग ने जारी किए दिशानिर्देश

आप सभी ने देखा होगा कई ऐसे पुरुष ट्रेलर हैं जो महिलाओं के कपड़ों की माप लेते हैं, और कई ऐसे जिम ट्रेनर है जहां पर महिलाएं जिम करने जाती है मगर उनके ट्रेनर पुरुष ही होते है, आयोग का लक्ष्य सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना है। सार्वजनिक और वाणिज्यिक स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से प्रस्तावित सुरक्षा दिशानिर्देशों और इन सुझावों पर 28 अक्टूबर को लखनऊ में एक बैठक में चर्चा की गई, जहां आयोग के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया।

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जारी हुए दिशा निर्देश

  • इनमें पुरुषों द्वारा महिलाओं का माप लेने पर रोक लगी हैं, इसके साथ ही महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा, और बुटीक में सीसीटीवी लगाए जाएं।
  • जिम और योग कक्षाओं में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति करें।
  • स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य हैं।
  • महिलाओं के कपड़ों की दुकानों में महिला कर्मचारियों की उपस्थिति हो।
  • नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी होने आवश्यक हैं।
  • कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना जरूरी है।

बैठक को लेकर बोले अधिकारी

इस बारे में जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली हामिद हुसैन ने बताया कि 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिनका क्रियान्वयन किया जाना है, इसके तहत कहा गया है कि महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए। ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन कराना भी जरूरी है।

इसके अलावा महिला जिम या योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी कॉपी सुरक्षित रखना अनिवार्य है, इन जगहों पर सीसीटीवी और डीवीआर सक्रिय होना अनिवार्य है, जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये। इसके लिए UP में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी UP महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं, इससे संबंधित आदेश सभी जिलों को भी जारी कर दिए गए हैं।

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वहीं आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत ने गुरुवार को हमारे सहयोगी टीओआई को बताया- ‘चर्चाएं शुरुआती दौर में हैं। इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता का निर्णय अभी बाकी है। एक बार अनुमोदन हो जाने के बाद, इन प्रस्तावों को सरकार को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए नीति तैयार करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।’

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला आयोग के इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर अभी फैसला होना बाकी है। जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएंगे फिर इनको सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

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