आरसीबी के खिलाफ एफआईआर, बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ा खुलासा
RCB Victory Parade Stampede: बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ा खुलासा RCB के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बतादें कि विक्ट्री परेड के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 फैन्स की जान गई थी। जिसके बाद कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में आरसीबी, डीएनए (इवेंट मैनेजर) और केएससीए प्रशासनिक समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दर्ज एफआईआर में आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जानकारी के लिए बताते चले कि भगदड़ 4 जून को हुई थी, जब आरसीबी के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी।

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बिना इजाजत विक्ट्री परेड
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 फैन्स की जान गई थी। जिसके बाद कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में आरसीबी, डीएनए (इवेंट मैनेजर) और केएससीए प्रशासनिक समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि बिना इजाजत विक्ट्री परेड निकाली गई थी। दर्ज एफआईआर में भगदड़ की घटना में आपराधिक लापरवाही की बात कही गई है, एफआईआर में धारा 105, 125 (1) (2), 132, 121/1, 190 आर/डब्ल्यू 3 (5) लगाई गई है।

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मिली जानकारी के मानें तो चिन्नावस्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के 24 घंटे बाद पुलिस ने आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसको लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है।
𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗕𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝘂𝗿𝘂
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 5, 2025
The unfortunate incident in Bengaluru yesterday has caused a lot of anguish and pain to the RCB family. As a mark of respect and a gesture of solidarity, RCB has announced a financial… pic.twitter.com/C50WID1FEI
कर्नाटक हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मामले में गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई। हाई कोर्ट ने 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोगों के घायल होने के मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इसमें 10 जून तक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की पीठ ने कोर्ट की रजिस्ट्री से कहा है कि वह इस मामले को स्वत: संज्ञान जनहित याचिका के रूप में देखे।
𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗕𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝘂𝗿𝘂
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 4, 2025
We are deeply anguished by the unfortunate incidents that have come to light through media reports regarding public gatherings all over Bengaluru in anticipation of the team’s arrival this… pic.twitter.com/C0RsCUzKtQ
सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा- घटनास्थल पर एंबुलेंस होनी चाहिए थी। इसके साथ ही पास के अस्पतालों के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए थी। इस पर शशि किरण शेट्टी ने कहा कि एंबुलेंस वहां मौजूद थीं लेकिन इतनी बड़ी घटना के हिसाब से पर्याप्त नहीं थीं। मजिस्ट्रेट जांच पहले ही शुरू हो चुकी है और यह 15 दिन में पूरी हो जाएगी। चूक कहां हुई, हम इसकी जांच कर रहे हैं। किसी को बख्शा नहीं जा रहा है।
जानें क्यों उमड़ी भीड़
वहीं पूरे मामले को लेकर एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा-स्टेडियम में फ्री एंट्री के ऐलान की वजह से गेट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को नकारात्मक रवैये से नहीं देखना चाहती। दोषारोपण सही नहीं है, हमारा मकसद ये जानना है कि क्या गलत हुआ और यह तय करना है कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।

जश्न के दौरान सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बारे में उन्होंने बताया कि स्टेडियम के बाहर स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। स्टेडियम और उसके आसपास 2.5 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए थे, जबकि स्टेडियम की क्षमता करीब 30 हजार है। लोगों को स्टेडियम के अंदर भारी भीड़ होने का अंदाजा नहीं था।
आरसीबी 4 जून को ही करना चाहती थी कार्यक्रम

पुलिस चाहती थी कि आरसीबी ये प्रोग्राम रविवार (8 जून 2025) को आयोजित करे, लेकिन आरसीबी ने तर्क दिया था कि उनके विदेशी खिलाड़ी अपने देश लौट जाएंगे इसलिए वे 4 जून को ही कार्यक्रम रखना चाहते हैं। बेंगलुरु के शहरी उपायुक्त जी जगदीश ने इससे पहले कहा कि भगदड़ की घटना की जांच में शामिल होने के लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुलिस आयुक्त बी दयानंद को नोटिस जारी किया जाएगा।