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तिहाड़ जेल से सीएम केजरीवाल को CBI ने किया गिरफ्तार, कल होगी कोर्ट में पेशी

नई दिल्ली: दिल्ली सीएम की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वहीं बीते कुछ समय पहले कयास लगाएं गए थे कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से रिहा हो रहे हैं। मगर कुछ कारणों की वजह से उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। वहीं आज मिली ताजा खबरों की मानें तो अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया हैं।

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दिल्ली सीएम को CBI ने किया गिरफ्तार

आपको बतादें कि दिल्ली शराब नीति मामले में सोमवार को तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल से पूछताछ करने सीबीआई की टीम पहुंची थी। जिसके बाद आज CBI ने तिहाड़ जेल से दिल्ली सीएम को गिरफ्तार कर लिया हैं। जिसके बाद अब CBI बुधवार को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी। वहीं बताते चले कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर भी सुनवाई होनी है।

हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

बतादे कि सीएम केजरीवाल पर तब एक्शन हुआ है जब मंगलवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी।यह सुनवाई तब हुई जब केजरीवाल को बीते दिनों निचली अदालत ने जमानत दी थी, वहीं आप नेताओं का कहना है कि अभी तक की जांच में केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे उन पर लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि हो सके।

आप का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप

वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी के बाद आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है और सीबीआई ने झूठा मुकदमा गढ़ा है। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा  अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है। इससे पहले केंद्र की BJP सरकार ने CBI के साथ मिलकर केजरीवाल के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची है।

इसके साथ ही एक वीडियो जारी करके संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अत्याचार और अन्याय कर रही है, केजरीवाल के साथ बीजेपी ज्यादती कर रही है। मगर पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ और बीजेपी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था।

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वहीं न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा- कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। पीठ ने कहा कि जमानत आदेश को लेकर ईडी की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

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