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ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर UPSC की बड़ी कार्रवाई, यूपीएससी ने कर दिया ब्लैक लिस्ट


आयोग ने एक प्रेस रिलीज कर जानकारी दी हैं कि आईएएस पूजा खेडकर को यूपीएससी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है।


Puja Khedkar: यूपीएससी (UPSC) ने ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की CSE-2022 की उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया है। जिसकी जानकारी आयोग ने एक प्रेस रिलीज में दी हैं। इसके साथ ही पूजा खेडकर की सिविल परीक्षा की उम्मीदवारी रद्द हो गई हैं जिसके बाद अब पूजा खेडकर भविष्य में कभी भी  UPSC की परीक्षा नहीं दे पाएंगी और अब वह आईएएस नहीं रहेंगी।

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UPSC ने की सख्त कार्रवाई

आपको बतादें कि आयोग ने एक प्रेस रिलीज कर जानकारी दी हैं कि आईएएस पूजा खेडकर को यूपीएससी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। जिसके बाद अब वह कभी भी यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा में नहीं शामिल हो सकती हैं। आयोग ने उनकी उम्मीदवारी को भी रद्द कर दिया है। क्योंकि यूपीएससी (UPSC) ने उन्हें नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया, जिसके बाद उन पर यह सख्त कार्रवाई की गई।

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पूजा खेडकर ने नियमों का उल्लंघन किया- UPSC

यूपीएससी (UPSC) ने पूजा खेडकर को दोषी पाते हुए कहा- सभी रिकॉर्ड की जांच के बाद ये सामने आया कि पूजा खेडकर ने CSE-2022 नियमों का उल्लंघन किया है। आयोग ने सीएसई के पिछले 15 सालों के डाटा को रिव्यू किया जिसमें 15 हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल थे। बताते चले कि यूपीएससी ने वर्ष 2009 से 2023 तक पंद्रह हजार से अधिक अनुशंसित उम्मीदवारों के सीएसई डेटा के 15 वर्षों की समीक्षा की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

UPSC ने पूजा खेडकर को दिया था समय

यूपीएससी ने पूजा खेडकर के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार किया और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें 30 जुलाई 2024 को दोपहर 3:30 बजे तक का समय दिया गया था ताकि वह कारण बताओ नोटिस का जवाब दे सकें। इसके साथ ही आयोग ने उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया था कि यह उनके लिए अंतिम अवसर है और समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

उन्हें यह भी स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि यदि उपरोक्त तिथि/समय तक कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यूपीएससी उनसे कोई और संदर्भ लिए बिना आगे की कार्रवाई करेगा। उन्हें दिए गए समय में विस्तार के बावजूद वह निर्धारित समय के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने में विफल रहीं, जिसके बाद आयोग ने उन पर कार्रवाई की।

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UPSC ने जारी किया था नोटिस

इससे पहले यूपीएससी ने पूजा खेडकर को नोटिस भी जारी किया था। आयोग अपनी जांच में पाया था कि खेडकर ने नाम, पिता और माता का नाम, तस्वीर/हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया।

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UPSC ने जारी किया था नोटिस में कहा पूजा खेडकर ने न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदला था। वहीं आयोग ने यह भी कहा कि जहां तक ​​झूठे प्रमाण पत्र (विशेष रूप से ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों) जमा करने के बारे में शिकायतों का सवाल है, तो यूपीएससी यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह प्रमाण पत्रों की केवल प्रारंभिक जांच करता है। जैसे कि क्या प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, प्रमाण पत्र किस वर्ष का है, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, क्या प्रमाण पत्र पर कोई ओवरराइटिंग है, प्रमाण पत्र का प्रारूप आदि।

कल अंतरिम जमानत पर आएगा कोर्ट का फैसला

गौरतलब है कि पूजा खेडकर पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। दिल्ली की कोर्ट में बुधवार (31 जुलाई) को पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट से सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जिसके बाद कोर्ट 1 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा।

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बताते चले कि खेडकर को 18 जुलाई 2024 को फर्जी पहचान बताकर परीक्षा नियमों में निर्धारित उम्र सीमा से अधिक प्रयास करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया था। उन्हें 25 जुलाई 2024 तक एससीएन का जवाब देना था। हालांकि उन्होंने 4 अगस्त 2024 तक का समय मांगा ताकि वे अपने जवाब के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटा सकें।

जानकारी के लिए बतादें कि बीते दिनों पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया था। यूपीएसपी की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरु की थी। जिसमें पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने दस्तावेजों में नाम, तस्वीर, ईमेल और एड्रेस में गलत जानकारी दी। वहीं क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए ही पूजा खेडकर ने कोर्ट का रुख किया।

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